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    बुधवार, 21 जून 2017

    जौनपुर में धारा १४४ लागू | डी एम्

    जौनपुर। जिला  मजिस्ट्रेट सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि 28 मई 2017 से रमजान प्रारम्भ हो गया है। जुम्मत-उल-विदा (अलविदा)/रमजान के अन्तिम शुक्रवार को विशेष नमाज अदा की जायेगी तथा ईद-उल-फितर का त्यौहार
     https://www.facebook.com/hamarajaunpur/स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार 26/27 जून 2017 को मनाया जायेगा। अराजक तत्वों द्वारा जहां एक ओर शांतिभंग की जा सकती है वहीं दूसरी ओर विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एवं गरिमा को प्रभावित कर सकता है। ऐसी दशा में जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, उसे सकुशल सम्पन्न कराने एवं अराजक तत्वों द्वारा विधि विरूद्ध समस्त कार्यों को अनिवार्यरूप से रोका जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए जनपद जौनपुर में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु समस्त थाना क्षेत्रों के अर्न्तगत दं0प्र0सं0 की धारा-144 तात्कालिक प्रभाव से लागू कर दी गयी है। यह आदेश जनपद जौनपुर की सीमाओं के अन्तर्गत समस्त शहरी एवं ग्रामींण क्षेत्रों/समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होगे । इस आदेश का उल्लंघन भा0दं0सं0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश 21 जून से 27 जून 2017 तक लागू रहेगे।



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