जौनपुर। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डा0 बलकार सिंह ने बताया कि शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गर्मी व लू की तीब्रता के कारण जिले में एक मई से 30 जून तक मेरे अधीनस्थ सभी माल एवं फौजदारी के न्यायालयों का समय प्रातः 6ः30 बजे से 12ः30 बजे तक तथा न्यायालयों से सम्बन्धित कार्यालय राजस्व/फौजदारी अभिलेखागारों का समय प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 1ः00 बजे तक किया जाता है। उपरोक्त समय में प्रतिदिन 9ः30 बजे से 10 बजे तक आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा एवं अन्य सभी कार्यालयों का समय यथावत पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस बात की विशेष सावधानी बरती जाय कि समय परिवर्तन के कारण कार्य निष्पादन में कोई कमीं न आने पाये।
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