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    शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2015

    राशन कार्ड पर महिला मुखिया का नाम होना चाहिए, बैंक खाता अनिवार्य है

    जौनपुर ।जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं ई0ओ0 नगरपालिका संजय शुक्ला के साथ कलेक्टेªट सभागार में  बैठक सम्पन्न हुई। राशन कार्ड पर महिला मुखिया का नाम होना चाहिए, बैंक खाता अनिवार्य है, मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड भी बनवायें। सबसे पहले अन्त्योदय कार्ड धारको का राशनकार्ड का कार्य पूर्ण किया जायेगा। जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया कि बिना दलाल के आधार कार्ड बनवाने में प्रधानो को सहयाग करने हेतु पत्र प्रेशित करें।  उन्होंने उचितदर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी है। आधी आबादी को तहजींह देने के मद्देनजर नए सिरे से तैयार होने वाले राशन कार्ड में महिला मुखिया का नाम दर्ज किया जायेगा। आयकर दाता नए राशन कार्डों की सूची से अब जहां बाहर कर दिये जायेंगे वही नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों की पहचान करने के लिए दो फरवरी से विषेश अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान एपीएल और बी0पी0एल0 की सूची राषन दुकानों से सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाय। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी राहुल राज ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 सूची को राषन की दुकानों के क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जायेगी। एक्सक्लूजन व इंक्लूजन श्रेणी के आधार पर सर्वे किया जायेगा।


    इन सूचियों यदि किसी पात्र गृहस्थी का नाम षामिल नहीं है तो उनका आनलाइन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। आॅनलाइन आवेदन कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से अथवा आवेदक के द्वारा स्वयं से प्रेशित किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत नगरीय क्षेत्र में 64.43 फीसदी तथा ग्रामीण क्षेत्र की 79.56 फीसदी आबादी को लाभ को लाभ मिलेगा। अन्त्योदय लाभार्थियों की संख्या भी इसमें शमिल होगी। जनसामान्य की सुविधा के लिए जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित की जायेगी। इसमें कम से कम चार कम्प्यूटर उपलब्ध रहेंगे। आॅनलाइन आवेदन प्रारूप बेवसाइड पर उपलब्ध करा दिया गया है। 15  फरवरी,  तक आपत्तियां ली जायेंगी। तीन से 20 फरवरी तक आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। 27 फरवरी,  तक जांच  में पात्र-अपात्र गृह स्वामियों की सूची तैयार होगी। दो मार्च तक पात्र गृह स्वामियों की सूची जिला स्तर जनपद की दुकानवार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों की सूची खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेशित कर दी जायेगी, जो 10 मार्च,  तक खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा डेटा जनपदवार संकलित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व ग्रामवार तीन तरह की सूची तैयार होगी। पहले में नए राषन कार्डों में षामिल लोगांे की सूची, दूसरे में बाहर किये गए लोगों की सूची और तीसरी अवषेश लोगों की सूचियां तैयार की गयी है। एन0आई0सी0 द्वारा तीन श्रेणी के परिवारों की सूची-25 जनवरी को उपलब्ध करा दी गयी है। दो फरवरी को सूची तहसील पर उपलब्ध तथा तीन फरवरी को ग्राम में सूची का प्रकाषन किया जाना है। सात फरवरी को ग्रामसभा की खुली बैठक दुकानों की सूची को पढ़ा जायेगा। आठ से 15 फरवरी तक आपत्तियां, तीन से 20 फरवरी तक आनलाइन, आवेदन, 27 फरवरी तक पात्र-अपात्र गृहस्थियों की पहचान, दो मार्च को पात्र गृहस्थियों की सूची तैयार होगी। 
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