जौनपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. द्वारा संचालित हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं 19 फरवरी से प्रारम्भ होकर 23 मार्च तक जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर होगी जिसको नकलविहीन व शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिये जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में समस्त केन्द्र व्यवस्थापक व प्रधानाचार्य की बैठक सम्पन्न हुई जहां जिलाधिकारी ने जोनल व सेक्टर मजिस्टेªट को निर्देशित किया कि परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लें।
जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि अध्यापकों के अवशेष मानदेय को एक सप्ताह के अन्दर भुगतान कर दें। परीक्षा हेतु कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था है जिसका नम्बर 05452-260888 है। इसी क्रम में आरक्षी अधीक्षक वीपी श्रीवास्तव ने आश्वस्त किया कि जनपद में 700 कांस्टेबल हैं तथा 325 सेन्टर बनाये गये हैं, फिर भी पुलिस की व्यवस्था चक्रमण करती रहेगी। उन्होंने कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर के साथ ही प्रभारी कन्ट्रोल रूम नम्बर 9454457372 तथा 8575205071 की जानकारी देते हुये कहा कि किसी प्रकार की शिकायत/स्थिति की जानकारी दें, ताकि त्वरित कार्यवाही हो सके। इस अवसर पर तमाम अधिकारी, प्रधानाचार्य, केन्द्र व्यवस्थापक उपस्थित रहे।
अपर जिला मजिस्ट्रेट गंगाराम गुप्त ने बताया कि जनपद में 19 फरवरी 2015 से 23 मार्च तक उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी हैं तथा इस दौरान 5 एवं 6 मार्च को होली का त्योहार मनाया जायेगा।उक्त अवसर पर प्रतिद्वन्दिता एवं वैमनष्यता का लाभ उठाकर कतिपय अराजक तत्वों द्वारा जहां एक ओर शांति भंग की जाती है वही दूसरी ओर विशिष्ट/ अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एवं गरिमा को भी प्रभावित किया जाता है। उक्त स्थिति में परीक्षा के दौरान जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, उसे सकुशल सम्पन्न कराने एवं अराजक तत्वों द्वारा विधि विरूद्ध समस्त कायों को रोका जाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने धारा 144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से 17 फरवरी से 25 मार्च 2015 तक जनपद जौनपुर की सीमाओं के अन्तर्गत समस्त शहरी एवं ग्रामींण क्षेत्रों में धारा-144 दं0प्र0सं0 लागू कर दी है। इस अवधि में परीक्षा केन्द्रों के आस पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षार्थी किसी प्रकार का शस्त्र आदि लेकर केन्द्र के अन्दर नही जायेगा। कोई यक्ति उत्तेजनात्मक भाषण नही देगा, होली ड्यूटी में लगे मजिस्टेªट/पुलिस कर्मियों के ऊपर रंग आदि नही डालेगा आदि। उक्त आदेश का उल्लंघन भा0दं0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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