
[मोटर यान [संशोधन]अधिनियम 2015 [2015 का 3] की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित [7 -1 -2015 ]से भूतलक्षी रूप से प्रभावी ]धारा 2 -क मूल अधिनियम ई-गाड़ी और ई -रिक्शा के लिए कहती है -
'' [1 ]-धारा 7 की उपधारा [1 ]के परन्तुक और धारा 9 की उपधारा [10 ]में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ,इस अधिनियम के उपबंध ई-गाड़ी और ई-रिक्शा को लागू होंगे
[2 ]
और इस तरह अब ई-रिक्शा चालक अपने यान का यदि वह 4000 वाट से अधिक विद्युत शक्ति के बैटरी से चलता है तो उसका इस अधिनियम की धारा 39 में सार्वजानिक स्थान पर चलाने के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से नियत फीस देकर रजिस्ट्रीकरण करा सकता है और कानून के अनुसार चलते हुए अपने वाहन से अपने व्यवसाय का काम चला सकता है ,तो फिर सभी ई-रिक्शा चालक कानून के अनुसार चलें और अपने वाहन का आर्थिक लाभ उठायें|
लेखक शालिनी कौशिक
कानूनी ज्ञान

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