जौनपुर। जिले की जनता को अब शादी विवाह व अन्य शुभअसरो पर कान फोडू तेज आवाज में बजने वाले डीजे से निजात मिलते ही उमींद है। साथ धार्मिक स्थलो और उपासना स्थलो पर बजने वाले लाउडस्पीकर की आवाज भी कम होगी। इस पर पूरी तरह से रोक थाम लगाने के लिए आज देर शाम हाईकोर्ट लखनऊ द्वारा आदेश पर डीएम ने सभी एसडीएम और सीओ के साथ बैठ करके आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। डीएम ने साफ आदेश दिया कि एसडीएम और पुलिस के अधिकारी संयुक्त रूप से धार्मिक और उपासन स्थलो पर जाकर निरीक्षण करे और 15 जनवरी तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए आवेदन करने वालो को अनुमति नियमानुसार दे। साथ उन्होने यह भी आदेश दिया कि शादी विवाह व अन्य अवसरो पर बजने डीजे भी वेगैर मजिस्ट्रेटो के अनुमति नही बजेगा।
हाईकोर्ट लखनऊ द्वारा 20 दिसम्बर 2017 के आदेश के अनुपालन के लिए प्रमुख सचिव गृह ने सभी जिलाधिकारियो को आदेश दिया है। यह आदेश 4 जनवरी को डीएम अरविन्द मलप्पा बंगारी को मिल गया। मंगलवार की देर शाम डीएम ने सभी उपजिला मजिस्ट्रेट और समस्त क्षेत्राधिकारियो के साथ बैठक किया। डीएम ने सभी एसडीएम और सीओ को आदेश दिया कि बिना अनुमति प्राप्त किये हुये प्रयुक्त लाउडस्पीकर एवं लोक संबोधन प्रणाली को हटाये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण तथा अत्यधिक ध्वनिजनित करने वाले समारोहो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने बताया कि जनपद में स्थित ऐसे सभी धार्मिक स्थलो तथा सार्वाजनिक स्थलो जहा स्थाई रूप से लाउडस्पीकर लोक सम्बोधन प्रणाली या अन्य किसी प्रकार ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाता है, का चिन्हिकरण राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की टीम बनाकर किया जाय। चिन्हिकरण के समय जो टीम इन स्थलो पर जायेगी वह यह ज्ञात करेगी कि इनमें से कितने धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना अनुमति के प्रयोग में लाये जा रहे है। इस टीम द्वारा ऐसे सभी धार्मिक, सार्वजनिक स्थल के प्रबन्धकों को 15 जनवरी 2018 से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र प्रबन्धकों चिन्हिकरण के समय ही हस्तगत करा दिया जाय। यदि इन प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उनको नियमानुसार अनुमति शीघ्र ही कार्यवाही कर स्थानीय थाना एवं तहसील आदि से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा।
हाईकोर्ट लखनऊ द्वारा 20 दिसम्बर 2017 के आदेश के अनुपालन के लिए प्रमुख सचिव गृह ने सभी जिलाधिकारियो को आदेश दिया है। यह आदेश 4 जनवरी को डीएम अरविन्द मलप्पा बंगारी को मिल गया। मंगलवार की देर शाम डीएम ने सभी उपजिला मजिस्ट्रेट और समस्त क्षेत्राधिकारियो के साथ बैठक किया। डीएम ने सभी एसडीएम और सीओ को आदेश दिया कि बिना अनुमति प्राप्त किये हुये प्रयुक्त लाउडस्पीकर एवं लोक संबोधन प्रणाली को हटाये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण तथा अत्यधिक ध्वनिजनित करने वाले समारोहो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने बताया कि जनपद में स्थित ऐसे सभी धार्मिक स्थलो तथा सार्वाजनिक स्थलो जहा स्थाई रूप से लाउडस्पीकर लोक सम्बोधन प्रणाली या अन्य किसी प्रकार ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाता है, का चिन्हिकरण राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की टीम बनाकर किया जाय। चिन्हिकरण के समय जो टीम इन स्थलो पर जायेगी वह यह ज्ञात करेगी कि इनमें से कितने धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना अनुमति के प्रयोग में लाये जा रहे है। इस टीम द्वारा ऐसे सभी धार्मिक, सार्वजनिक स्थल के प्रबन्धकों को 15 जनवरी 2018 से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र प्रबन्धकों चिन्हिकरण के समय ही हस्तगत करा दिया जाय। यदि इन प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उनको नियमानुसार अनुमति शीघ्र ही कार्यवाही कर स्थानीय थाना एवं तहसील आदि से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा।
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