नरेंद्र मोदी सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद लगा बैठे मिडल क्लास को तोहफा दिया है। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया कर दिया। साथ ही 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक निवेश पर छूट मिलेगी। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये की थी। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपया कर दिया गया है। ध्यान रहे कि जनता कम से कम 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगाने की मांग कर रही थी।
अपने पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब बदलाव किया है। इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख करने से आम इंडिविजुअल टैक्सपेयर को 5150 रुपये का फायदा होगा। हालांकि, पिछले साल 5 लाख सलाना आमदनी वालों को 20,000 रुपये पर अतिरिक्त टैक्स छूट की विशेष सुविधा मिल रही थी, जो अब खत्म हो गई। होम लोन इंटरेस्ट पर बढ़ी छूट की सीमा से 10 फीसदी टैक्स स्लैब वालों को 5150 रुपये का फायदा होगा।साथ ही अब पीपीएफ में निवेश की सीमा भी 50 हजार रुपये बढ़ा दी गई है. पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है|
इसे आसानी से मस्झने के लिए ऐसे समझ सकते हैं की अगर आपकी कमाई 20 हजार रुपये मासिक है तो अभी आपको देना होता था ३३३ रुपये का टैक्स जो अब इस नए बजट में शून्य हो गया है |
बजट में इनकम टैक्स के नए स्लैब इस प्रकार रखे गए हैं |
आम इंडिविजुअल टैक्सपेयर
2,50,000 रुपये तक : शून्य
2,50,001 रुपये से 5 लाख रुपये : 10 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये : 20 प्रतिशत
10,00,001 रुपये से अधिक : 30 प्रतिशत
सीनियर सिटिजन (60 से 80 साल के लिए)
3,00,000 रुपये तक : शून्य
3,00,000 रुपये से 5,00,000 लाख रुपये : 10 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 लाख रुपये: 20 फीसदी
10,00,001 रुपये से अधिक : 30 प्रतिशत
सुपर सीनियर सिटिजन (60 से 80 साल के लिए)
5,00,000 रुपये तक : शून्य
5,00,001 रुपये से 10,00,000 लाख रुपये : 20 प्रतिशत
10,00,001 रुपये से अधिक : 30 प्रतिशत
किस स्लैब वाले को कितना फायदा
होमलोन इंटरेस्ट पर बढ़ी ही छूट सीमा से फायदा
30 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 15450 रुपये तक का फायदा
20 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 10300 रुपये तक का फायदा
10 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 5150 रुपये तक का फायदा
80 सी में निवेश पर बढ़ी ही छूट सीमा से फायदा
30 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 15450 रुपये तक का फायदा
20 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 10300 रुपये तक का फायदा
10 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 5150 रुपये तक का फायदा
अपने पहले बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब बदलाव किया है। इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख करने से आम इंडिविजुअल टैक्सपेयर को 5150 रुपये का फायदा होगा। हालांकि, पिछले साल 5 लाख सलाना आमदनी वालों को 20,000 रुपये पर अतिरिक्त टैक्स छूट की विशेष सुविधा मिल रही थी, जो अब खत्म हो गई। होम लोन इंटरेस्ट पर बढ़ी छूट की सीमा से 10 फीसदी टैक्स स्लैब वालों को 5150 रुपये का फायदा होगा।साथ ही अब पीपीएफ में निवेश की सीमा भी 50 हजार रुपये बढ़ा दी गई है. पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है|
इसे आसानी से मस्झने के लिए ऐसे समझ सकते हैं की अगर आपकी कमाई 20 हजार रुपये मासिक है तो अभी आपको देना होता था ३३३ रुपये का टैक्स जो अब इस नए बजट में शून्य हो गया है |
बजट में इनकम टैक्स के नए स्लैब इस प्रकार रखे गए हैं |
आम इंडिविजुअल टैक्सपेयर
2,50,000 रुपये तक : शून्य
2,50,001 रुपये से 5 लाख रुपये : 10 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये : 20 प्रतिशत
10,00,001 रुपये से अधिक : 30 प्रतिशत
सीनियर सिटिजन (60 से 80 साल के लिए)
3,00,000 रुपये तक : शून्य
3,00,000 रुपये से 5,00,000 लाख रुपये : 10 प्रतिशत
5,00,001 रुपये से 10,00,000 लाख रुपये: 20 फीसदी
10,00,001 रुपये से अधिक : 30 प्रतिशत
सुपर सीनियर सिटिजन (60 से 80 साल के लिए)
5,00,000 रुपये तक : शून्य
5,00,001 रुपये से 10,00,000 लाख रुपये : 20 प्रतिशत
10,00,001 रुपये से अधिक : 30 प्रतिशत
किस स्लैब वाले को कितना फायदा
होमलोन इंटरेस्ट पर बढ़ी ही छूट सीमा से फायदा
30 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 15450 रुपये तक का फायदा
20 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 10300 रुपये तक का फायदा
10 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 5150 रुपये तक का फायदा
80 सी में निवेश पर बढ़ी ही छूट सीमा से फायदा
30 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 15450 रुपये तक का फायदा
20 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 10300 रुपये तक का फायदा
10 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 5150 रुपये तक का फायदा
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